गौ तस्करी को लेकर राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश तस्करी करते पाए गए लोगों पर होगी कठोर कार्यवाही 7 साल की सजा और 50000 का लगेगा जुर्माना
संपादक , पंकज दास,

- स्लग गौ तस्करी को लेकर राज्य सरकार के स्पष्ट निर्देश तस्करी करते पाए गए लोगों पर होगी कठोर कार्यवाही 7 साल की सजा और 50000 का लगेगा जुर्माना
एंकर लगातार प्रदेश में गौ तस्करी की खबरें आ रही थी जहां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद भी इस तस्करी के खिलाफ में आवाज बुलंद कर राजधानी रायपुर में एक दिवसीय प्रदर्शन कर अपनी मांग रखे थे
राज्य सरकार ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अब नए कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें गायों की तस्करी करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई की जाएगी जिसमें 7 वर्ष की सजा और 50000 जुर्माने का प्रावधान है साथ ही साथ गाय के परिवहन किए जाने को लेकर राज्य सरकार ने नए कानून को मंजूरी दी है जिसमें परिवहन पर स्पष्ट संकेत होंगे गाय के परिवहन करने के उनके पास वेद दस्तावेज होने अनिवार्य हैं नहीं तो उन पर ये कानून लागू होंगे



